झांसी। न्यायालय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक झांसी शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने मां की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पुत्र को आजीवन कारावास और दस हजार रूपया अर्थदंड अदा करने फैसला सुनाया है। साथ ही आदेश दिया गया कि जुर्माना की राशि अभियुक्त की संपत्ति से वसूल की जाएगी।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम भरोसा निवासी पर्वत सिंह ने 24 जनवरी 2016 को मोठ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सास ग्राम रेव निवासी हरकुंवर की किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से गला कटकर हत्या कर दी है। मोठ पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302.201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। दौरान विवेचना पुलिस तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जानकारी हुई कि हरकुवर की हत्या उसके पुत्र आनंद ने की है। हत्या का कारण आनंद जुआ और शराब का आदि था। उसने अपनी जमीन मकान सब कुछ बरवाद कर दिया था। कुछ जमीन बची थी जिसे आनंद की मां ने आनंद की पत्नी के नाम कर दी थी। आनंद उस ज़मीन को भी जुआ में बेचने का दवाब बनाकर मां पत्नी की आए दिन मारपीट करता था। उसी जमीन को अपने नाम न करने पर आनंद ने मां की हत्या कर दी थी।

पुलिस ने आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश पुत्र तोमर की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पुत्र आनंद की आजीवन कारावास और दस हजार रूपया अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम आरोपी की संपत्ति से वसूली जाएगी।