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पत्नी की हत्या कर शव गायब करने का था आरोप

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह की अदालत ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर शव को गायब करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 21 जून 2012 को कानपुर के भोगनी पुर निवासी जय नारायण सिंह ने न्यायालय के आदेश पर बड़ागांव थाना में पुत्री अर्चना की शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुरालियों ने हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति बड़ागांव के ग्राम मरोड़ निवासी यादवेंद्र, ससुर गिरेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह, लोलेंद्र सिंह, प्रवेश कुमारी, कृष्ण कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी गिरेंद्र की मौत हो चुकी तथा अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। इस प्रकरण में आज न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी की पैरवी के चलते आरोपी पति यादवेंद्र पर हत्या कर लाश गायब करने का दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का वारंट बनाकर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया