झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा- प्रथम में गैरइरादतन हत्या की कोशिश का दोष सिद्ध होने पर मुख्य दोषी को 7 साल की जेल और 38 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है जबकि अन्य 3 दोषी 5-5 साल की जेल और 23-23 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 4 साल पुराना था ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि चिरगांव के मोहल्ला खेरापुरा निवासी रवि कुशवाहा ने 26 मई 2020 को चिरगांव थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 21 मई 2020 की रात करीब 8 बजे घर के बाहर मोहल्ले के उमेश उर्फ छोटू, अजय कुशवाहा, सोनू कुशवाहा और राहुल कुशवाहा शराब के नशे में गाली गलौच कर रहे थे तब मां फूलवती ने उनको गाली देने से मना किया और जाने के लिए कहा। इस पर चारों आरोपी घर में घुस आए और नल के पाइप, डंडों और ईंट से मां, भाई पवन, जितेंद्र और रवि व बहन गीता पर हमला कर दिया। लोगों की भीड़ देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। हमले में पवन को गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उमेश उर्फ छोटू कुशवाहा को धारा 308, 323, 452, 504 और 506 में दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास और 38 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी वहीं, सोनू उर्फ सौरभ कुशवाह, राहुल कुशवाहा और अजय कुशवाहा 323, 452, 504 और 506 में दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कारावास और 23 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने कुल अर्थदंड की 70 प्रतिशत धनराशि घायल पवन को देने के आदेश दिए हैं।












