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झांसी। न्यायालय/विशेष न्यायधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत में शिवपुरी ग्वालियर राजमार्ग पर आठ वर्ष पूर्व बुजुर्ग को तमंचा अड़ाकर सोने की अंगूठी, चैन, नकदी, मोबाइल सहित स्कूटी लूट कर मारपीट करने का दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को दस दस वर्ष का कारावास और 26=26 हजार रूपया अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता पिविन कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 दिसंबर 2015 को मध्यप्रदेश के जिला दतिया निवासी अतुल साहू ने रक्सा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था  कि उसके पिता राजकुमार साहू स्कूटी से रक्सा से ग्वालियर हाईवे होते हुए दतिया घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह हंसराज स्कूल के पास पहुंचे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हे रोक कर तमंचा अड़ाकर मारपीट कर सोने की चैन, अंगूठी, रुपए और स्कूटी तथा मोबाइल फोन लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लूटकांड करने वाले बदमाश अनिल साहू, पंकज यादव तथा अजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

न्यायालय में इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों पर लूट की घटना का आरोप सिद्ध होने पर दस दस साल की सजा ओर 26=26 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।