झांसी। अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय के सख्त रवैये के चलते मंगलवार को एक बार फिर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शकील अहमद खां की अदालत में दो अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत ने बताया कि थाना मऊरानीपुर पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि शिमला डेरा पृथ्वीपुर के कबूतरा जाति के लोग अवैध शराब बना रहे है। पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो दो व्यक्ति भाग निकले। जबकि पकड़े गये अंकेश कबूतरा ने बताया कि वह ससुराल में यहीं रहता है। मौके पर 140 लीटर अवैध शराब, करीब 05 किग्रा नौसादर, 02 किग्रा यूरिया खाद्य तथा करीब 20 हजार लीटर लहन क’ची बरामद हुई। अंकेश ने मौके से भागे लोगों के नाम राधे श्याम पुत्र गजराज कबूतरा व अभिमन्यु पुत्र राम शंकर कबूतरा बताये। बाद में पुलिस ने 17 जनवरी 2019 को राधे श्याम व अभिमन्यू को बंदी बनाकर धारा 60 (2) आबकारी अधि0 तथा धारा 272 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मंगलवार को राधेश्याम व अभिमन्यु की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्रों पर सुनवाई उपरांत न्यायालय ने माना कि शराब में यूरिया मिलाने से जहरीली होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अपराध को गम्भीर मानते हुये न्यायालय द्वारा उनके जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये।