झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने लूट का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को तेरह-तेरह साल का कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एक अभियुक्त की मौत हो चुकी थी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के जिला निवाड़ी थाना सेंदरी निवासी महेश राजपूत ने चिरगांव थाना में 30 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने बैंक शाखा प्रबंधक के साथ बाइक से बैंक बंद कर शाम को घर लौट रहा था तभी रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने चिरगांव थाना क्षेत्र पुलिया के पास सुनसान इलाके में उन्हे रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनका बैग छीन लिया जिसमें टिफिन कुछ पैसे रखे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी कर दी थी। जिसमें उन्हे काफी गंभीर चोट आई और बदमाश लूटपाट कर भाग गए।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दफा 394 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के दुबे का चौक के पास रहने वाले मनीष मुदगिल उर्फ लकी, एरच थाना क्षेत्र के ग्रम झबरा निवासी राहुल परिहार और मीनू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लूटकांड का माल बरामद कर उन्हे जेल भेज दिया था।
न्यायालय में सुनवाई इस दौरान मीनू कुशवाहा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। चार वर्ष चले इस मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर तेरह-तेरह वर्ष का कारावास और पच्चीस- पच्चीस हजार अर्थदंड से दंडित किया है।












