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झांसी। एडीजे गरौठा के न्यायालय में लड़की को भगाकर ले जाने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल का कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

गरौठा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी, तभी गायत्री नगर में रहने वाला एक युवक उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में पुलिस ने गरौठा थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाले अजय उर्फ फरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी अजय को दफा 366, 363, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जहां सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त अजय को पांच साल का कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।