झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय में बारह वर्षीय बालिका को खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने के अनुसार 9 सितंबर 2019 को एक व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर को उसकी बारह वर्षीय पुत्री पानी की मोटर चालू करने घर से बाहर गई थी तभी मऊरानीपुर के भदरवारा निवासी देवेंद्र कोरी उर्फ डेविड पीछे से गया ओर उसकी पुत्री का मुंह दबाकर उसे खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बालिका द्वारा शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भाग गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चली प्रक्रिया के दौरान तमाम गवाह ओर साक्ष्य तथा अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 14 वर्ष का कठोर कारावास ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 506 में पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड लगाया। आरोपी का वारंट बनाकर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जिला कारागार भेज दिया है।