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झांसी। अपर जिला जज गरौठा के न्यायालय में हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मां, दो बेटों और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा,  20-20 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन जून 2022 को वादी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर थाना ककरबई पुलिस ने ग्राम कचीर निवासी सुरेन्द्र कुमार, कौशल कुमार पुत्रगण खुशीराम, धनकुंवर पत्नी खुशीराम और शांति देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। चारों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

दण्डित कराने में ए०डी०जी०सी श्री संजय देव शर्मा, विवेचक उ0नि0 श्री राजपाल सिंह, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 रत्ना सिंह व पैरोकार का0 1082 दीपक कुमार, थाना ककरवई, झाँसी का विशेष योगदान रहा।