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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या दो विजय कुमार वर्मा की अदालत में 12 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी मार कर प्राणघातक हमला का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को पांच पांच वर्ष का कारावास व आठ आठ हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार पांचाल एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविशंकर ने बताया कि ग्राम दतावली निवासी सरोज ने 22 अक्टूबर 2012 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पति अशोक राजपूत शाम को मंदिर में आरती लेने गए थे तभी वहां पहले से मौजूद लाल दास, मूलचंद, कृष्ण कुमार और दिलीप ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर वह बचाने दौड़ी तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में उसके पति का सर फट गया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज सुनवाई के दौरान प्राण घातक हमला का दोष सिद्ध होने पर चारों अभियुक्तों को पांच पांच वर्ष का कारावास और आठ आठ हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया।