झांसी। विशेष न्यायधीश द. प्र. क्षेत्र झांसी पवन कुमार शर्मा के न्यायालय में 13 वर्ष पूर्व चिरगांव में अधिवक्ता की मां की हत्या कर नकदी जेवरात की लूटकांड करने का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा और 25 = 25 जाकर रुपए जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता अनुराग दुबे ने 20 जनवरी 2011 को चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे मोहल्ले वालों और उसकी बहन ने फोन पर सूचना दी थी कि मां की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु साधारण नहीं है। इस सूचना वह अपने भाई अनुपम के साथ ग्वालियर से आया और घर पहुंचा। जहां पुलिस मौजूद थी। वह पुलिस के साथ घर के अंदर पहुंचा तो देखा मां मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था और घर की अलमारी खुली पड़ी थी जिसमें रखे पच्चीस हजार रुपए और जेवरात आदि गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर चिरगांव के अंजनी नगर निवासी लखन कुशवाह, मातन पुरा निवासी सुमित उर्फ मोंटू दुबे, अनिल उर्फ छोटू कुशवाह, समथर के बेलगाम निवासी रवींद्र कुमार राजपूत को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि आरोपियों ने घर में घुसकर लूटपाट की विरोध करने पर वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों पर हत्या कर लूटपाट और माल बरामदगी का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।