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झांसी। विशेष न्यायधीश दप्रक्षे पवन कुमार शर्मा की अदालत में वर्ष 2016 में सराफा कारोबारियों से तमंचे के बल पर लूट करने करने का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 14= 14 साल की सजा और बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि सराफा कारोबारी रमाकांत गुप्ता ने गुरसराय थाना में 23 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने भाई के साथ रात में मोदी चौराहा स्थित दुकान को बंद कर घर जा रहा था। इसका भाई बाइक पर पीछे बैठा था जो हाथ में थैला पकड़े था। जिसमें 80 हजार की नकदी और सोने चांदी के जेवरात रखे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह घर के नजदीक पहुंचे थे तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आए और हाथ से झपट्टा मारकर थैला छीन कर भाग गए। उन्होंने बताया कि दोनों भाई बदमाशों के पीछे भाग कर उन्हें रोका तो बदमाशों ने तमंचा निकाल कर जान से मारने की धमकी दी और बाइक मौके पर छोड़ कर भाग गए।

पुलिस ने बरामद की गई बाइक के आधार पर दोनों आरोपी लुटेरे थाना सीपरी बाजार के ग्राम पाडरी निवासी बाबा कबूतरा और ऐस कबूतरा को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करते हुए आरोपियों जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को लूट का दोष सिद्ध होने पर चौदह चौदह वर्ष की जेल और 20, 20 हजार जुर्माना से दंडित किया।