झांसी । न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, झा़सी द्वारा डकैती के अभियोग में 5 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 60,500-60,500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
08 अगस्त 2016 को थाना सीपरी बाजार पर वादी द्वारा धारा 395, 397,412, 5066 भादवि पंजीकृत कराया गया था। झांसी पुलिस एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता (द0प्र0क्षे0) द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में गुरुवार को न्यायालय स्पे० डकैती कोर्ट, झांसी द्वारा अभियुक्तगण 1.बॉबी उर्फ भूरिया पुत्र जरदान कबूतरा 2. बाबा कबूतरा पुत्र रामनरायण 3. एस कुमार पुत्र सत्यपाल कबूतरा 4. आकाश कबूतरा पुत्र रामू कबूतरा 5. संदीप उर्फ अर्जुन पुत्र सिरनाम निवासी गण ग्राम पाडरी डेरा थाना सीपरी बाजार झांसी को 10-10 वर्ष की कारावास व प्रत्येक को 60,500 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दण्डित कराने में विशेष शासकीय अधिवक्ता (द0प्र0क्षे0) विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव, कोर्ट मोहर्रिर का0 अरविन्द कुमार व पैरोकार का0 सुमित मिश्रा थाना सीपरी बाजार, झाँसी का विशेष योगदान रहा।