झांसी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र झांसी पवन कुमार शर्मा की अदालत में दस वर्ष पूर्व प्रेमनगर थाना क्षेत्र में तमंचा की दम पर सर्राफा कारोबारी से डेढ़ किलो सोने और 13 किलो चांदी की लूट करने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 13 वर्ष का कारावास और 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, जबकि दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर तीनों को 6-6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक के पास रहने वाले सराफा कारोबारी दीपक सोनी ने एक अगस्त 2014 को प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे अपनी स्कूटी से दुकान बंद कर सोने चांदी के जेवरात पौने एक किलो सोने और 13 किलो चांदी तथा बीस हजार रुपए नकद रखकर घर जा रहा था। जैसे ही यह घर के नजदीक पहुंचा तभी नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और हवाई फायरिंग कर धमकाते हुए उसके हाथ से बैग छीन कर भागने लगे। शोर मचाने पर आस पास के लोग आ गए तो बदमाश हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाकर भाग गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रक्सा के खोडन निवासी ओम बाबू उर्फ गट्टा, राजगढ़ निवासी रक्षपाल सिंह उर्फ बबलू, भगवन्तपुरा निवासी सतीश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजते उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चले तमाम साक्ष्य ओर विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा की ठोस पैरवी के चलते तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा सुनाई है। इसमें एक अभियुक्त को 13 वर्ष का कारावास और 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, जबकि दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर तीनों को 6-6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।













