• विद्युत सुपरवाइजर्स ने अधिकारियों से मिल लगायी गुहार
    झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर मध्य रेलवे झांसी के न्यायालय कक्ष व चैम्बर में लगे एसी, स्टेब्लाइजर के खराब होने केकारण सही प्रकार से काम नहीं करने पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सुधार नहीं किए जाने पर न्यायालय द्वारा लखन लाल अहिरवार वरिष्ठ खण्ड अभियंता विद्युत उमरे झांसी को नोटिस देकर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब कर लिया। इसको लेकर रेलवे विद्युत सुपरवाइजर्स ने अपर मण्डल रेल प्रबन्धक सहित अन्य अधिकारियों से मिल कर मामले की जानकारी दी।
    दरअसल, २५ अपै्रल को वरिष्ठ खण्ड अभियंता विद्युत उमरे झांसी के कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर मध्य रेलवे झांसी के न्यायालय कक्ष व चैम्बर में लगे एसी, स्टेब्लाइजर के खराब होने के कारण सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। इस शिकायत के बावजूद ३० अपै्रल की संध्या तक इन्हें ठीक नहीं कराया गया जबकि बार-बार इस सम्बन्ध में दूरभाष से सूचित भी किया जाता रहा। इस प्रकार इस भीषण गर्मी में एसी के ठीक प्रकार से कार्य न करने से न्यायालय में न्यायिक कार्य सम्पादित करने में विघ्न उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने इसे एक लोक सेवक द्वारा सम्पादित किये जा रहे न्यायिक कार्यवाही में भी बाधा उत्पन्न मानते हुए इस कृत्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२८ के अंतर्गत एक आपराधिक कृत्य माना और इस सम्बन्ध में तीन दिवस में स्पष्टीकरण तलब कर इस कृत्य के लिए भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत फौजदारी वाद दर्ज करते हुये दण्डित करने को कहा गया। इस नोटिस के मिलने पर वरिष्ठ खण्ड अभियंता विद्युत परेशान हो गया और उसने इसकी जानकारी अपने विभागीय अधिकारियों व सहयोगियों को दी।
    इस पर आज मण्डल के विद्युत सुपरवाइजर का प्रतिनिधि मण्डल वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता सामान्य व अपर मण्डल रेल प्रबन्धक से मिला। इस दौरान एसएसई विद्युत लखन लाल अहिरवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि उसके मोबाइल पर २५ अपै्रल को लगभग १२ बजे शिकायत प्राप्त हुई कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उम रेलवे झांसी के न्यायालय कक्ष, चैम्बर में लगे एसी व स्टेपलाइजर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पर उसने तत्काल अपने अधीनस्थ स्टाफ व एसी की एएमसी के ठेकेदार नीरज को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के के कक्ष, चैम्बर की प्राप्त शिकायत को अटैण्ड करने हेतु भेज दिया गया। जिसमें स्टाफ व ठेकेदार द्वारा पाया गया कि उक्त दोनों उपकरण (एसी एवं स्टेपलाइजर)सुचारू रूप से ठीक कर चालू किया गया व अपर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट के स्टाफ को चैक कराया गया। ३० अपै्रल को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय से लगभग ११ बजे तलब किया गया तो वह कार्यों से फ्री होकर १७ बजे वहां पहुंचा। इस पर उसे कठघरे में खड़ा कर संदर्भित नोटिस जारी कर दिया। इस प्रकरण में अपर मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा बात करने का आश्वासन दिया गया।