झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा के न्यायालय में गोली मारकर 2 युवकों की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ बीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार रावत व सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा ने बताया कि टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के बृसिंहपुरा गाँव के राजेन्द्र सिंह 25 जून 2014 को परिवार के साथ खेत पर जुताई कर रहे थे। इसी बीच खेत को लेकर चल रहे विवाद में गांव के ही हीरालाल शर्मा, रनमत, प्रेमनारायण, योगेश, सुनील, नरेन्द्र कुमार आदि एक राय होकर अपनी लाइसन्सी बन्दूक से राजेन्द्र के दोनों पुत्र जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू व राजबहादुर को गोली मार दी थी।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। गुरुवार को दोनों ओर से बहस को सुनते हुए अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुये आजीवन की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये अर्थ दण्ड लगाया। अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी।