झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय महिलाओं के विरूद्ध अपराध) जितेन्द्र यादव के न्यायालय में दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 14-14 वर्ष व जुर्माना की सजा से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष अभियोजक संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि अयोध्या प्रसाद ने थाना उल्दन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची नेहा की शादी 7 फरवरी 2015 को नेहा के मामा उदय कुमार निवासी माधोपुरा भस्नेह गुरसराय ने अपने घर भसनेह से निमौनी (रतौसा) थाना उल्दन निवासी बृजेन्द्र कुमार श्रीवास के साथ की थी। दहेज में चार पहिया वाहन व दो लाख रूपये की पूर्ति न होने के कारण झगड़ा होता था। 29 अप्रैल 2018 को दिन में लगभग 11 बजे अपने घर के अन्दर ग्राम निमौनी में नेहा की मारपीट की। पति बृजेन्द्र मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृजेन्द्र कुमार व रिंकू उर्फ रवि निवासी ग्राम निमौनी को धारा 304 बी, 498 एं आइपीसी व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया। दोनों को धारा 304 में 14-14 वर्ष के कारावास तथा धारा 498 ए में 2-2 वर्ष के कारावास की सजा, 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड, न देने पर 3-3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजायें एक साथ चलेंगी।













