अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी
लखनऊ संवाद सूत्र। नवनीत सेहारा अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार उत्तर प्रदेश को जारी पत्र में उत्तर प्रदेश में इथेनॉल, ई.एन.ए. एवं शीरा के परिवहन एवं लोडिंग से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अवैध धन वसूली नही होने देने के कड़े निर्देश दिए हैं।
पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न डिस्टिलरियों में तैनात आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इथेनॉल की लोडिंग के दौरान लगभग 18 पैसे प्रति लीटर तक की अवैध वसूली किये जाने, विभिन्न चीनी मिलों में शीरा की लोडिंग के दौरान आबकारी निरीक्षकों द्वारा लगभग रू. 03/- से रू. 04/- प्रति क्विंटल तक की धनराशि लिये जाने, प्रदेश के विभिन्न डिपों पर अनलोडिंग के समय प्रति वाहन पीडी-25 (PD-25) पास की व्यवस्था के नाम पर लगभग रू. 1000/- से रू. 1200/-प्रति पास तथा विशेष रूप से मथुरा डीपो में रू. 1800/- से रू. 2200/- तक की राशि लिये जाने एवं ऐसी गतिविधियों की जानकारी सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों को भी होने की शिकायत प्राप्त हुई हैं।
उन्होंने उक्त के क्रम में समस्त को निर्देशित किया है कि अपने प्रभार अन्तर्गत स्थापित/संचालित डिस्टिलरियों/चीनी मिलों/डिपो पर सतत् एवं आकस्मिक जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्तानुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अवैध धन वसूली नही होने पाए। इसके साथ ही अपने प्रभार के अन्तर्गत संचालित आसवनी/चीनी मिलों/डिपो से निर्गत/प्राप्त होने वाले पारेषणों के सम्बन्ध में निरीक्षण/जांच करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अपनी स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत करें।













