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झांसी। अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत ने दो वर्ष पूर्व सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम जावन में खेत पर युवक की फरसा से हमला कर हुई जघन्य हत्याकांड के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और एक एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी तेज सिंह गौर ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को राजा भैया कुशवाह ने थाना सकरार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका 23 वर्षीय पुत्र करणसिंह खेती किसानी का कार्य करता था। लगभग दो वर्ष पूर्व उसने गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके पत्नी के ससुराल वाले उससे रंजिश मानते थे और आए दिन उसे हत्या करने की धमकी देते थे। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना वाले दिन सुबह करीब सात बजे करणसिंह बैंगन के खेत पर कार्य कर रहा था। तभी विपक्षी राजाराम, सियाराम, मानवेंद्र ओर देशराज हाथ में लाठी डंडा कुल्हाड़ी फरसा लेकर आए और करणसिंह को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर हत्या करने की नियत से फरसा ओर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे काट डाला जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में रोष व्याप्त था। जिसके चलते पुलिस ने हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की थी। इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेजसिंह गौर की पैरवी के चलते दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।