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दस हजार अर्थदंड का फैसला, मुकर गए थे गवाह ओर वादी

झांसी। जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत में स्कूल में नौकरी करने से रोकने ओर शराब पीने के लिए पैसा न देने पर अपनी ही पत्नी का सर में ईट मारकर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पति को दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले सभी गवाह ओर वादी हो गए थे मुकर जाने के बावजूद अभियोजन की ओर से हुई ठोस पैरवी पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंगला घाट कोरियो के मंदिर के पास निवासी सपना ने तीन जुलाई 2020 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी मां गायत्री स्कूल में शिक्षिका थी। उसके पिता हरिमोहन वर्मा उर्फ टेंपू शराब पीने के आदी थे और लगातार मां को नौकरी छोड़ने तथा शराब पीने के लिए रुपए देने का दबाव बनाकर लड़ाई झगड़ा करते थे। उसने बताया था कि गत रोज पिता ने मां के साथ मारपीट की और खुद उन्नाव गेट बाहर निवासी छोटी बहन के घर चले गए, अगले दिन सुबह उसकी मां दुग्ध लेने गई तो रास्ते में पिता ने रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए सर में ईट एपेक्स मार हमला कर दिया। जिससे उसकी मां गंभीर घायल हो गई। यह घटना आस पास के लोग और राजू साहू ने देखी। तत्काल मां को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर टिया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रवि प्रकाश गोस्वामी ने पैरवी शुरू की। इस दौरान मुकदमे में जुड़े गवाह और वादी अपने बयानों से मुकर गए लेकिन अभियोजन की ओर से हुई ठोस पैरवी और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हरिमोहन उर्फ टेंपू पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।