20 हजार रूपये अर्थदण्ड
झांसी। दस साल पहले मोटरसाइकिल व मोबाइल आदि लूट के मामले में दोषी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश( द० प्र०क्षे०)नेत्रपाल सिंह) के न्यायालय ने 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा बालादीन कुशवाहा ने थाना शाहजहाँपुर लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि अपने भतीजे मोनू पुत्र हरीमोहन कुशवाहा के साथ अपने बहनोई राजाराम पुत्र मन्त्रूलाल कुशवाहा की मोटर साइकिल से भाण्डेर से अपने गाँव शाहजहाँपुर आ रहा था कि बझेरा स्टेट शाहजहाँपुर रोड पर बम्बा की पुलिया पर दो बदमाशों ने अपनी मोटर साइकिल आगे अड़ाकर तमंचे की बट से एवं लात-घूसों से मुझे व मेरे भतीजे मोनू के साथ मारपीट कर हमारी मोटर साइकिल , एक फोन लावा कम्पनी का लूट ले गये। हम दोनों ने उन में से एक बदमाश जिसके पास तमंचा था, ग्राम खजूरी के वीरेन्द्र पाल का भाँजा गोविन्द पाल दतिया वाला पहचान लिया तो हम लोग अपने अन्य रिश्तेदारों की मदद से अपनी मोटर साइकिल आदि की तलाश में लगे रहे, तो पता चला कि लूटने वाले दोनों बदमाशों में एक गोविन्द पाल पुत्र जगदीश पाल निवासी दतिया मध्य प्रदेश तथा दूसरा अजय यादव पुत्र राममिलन यादव हाल निवासी होमगार्ड कालोनी दिनारा रोड थाना कोतवाली, दतिया, मध्य प्रदेश थे। इन बदमाशों से मुझे, मेरे भतीजे व परिवार के सदस्यों को जान माल का भविष्य में खतरा है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना शाहजहाँपुर पर 05 जुलाई 2015 अभियुक्तगण गोविन्द पाल एवं अजय यादव के विरुद्ध धारा-394 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस एवं मोबाइल बरामद किये गये। उक्त मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोविन्द पाल पुत्र जगदीश पाल निवासी ग्राम जिगना जिला दतिया, मध्यप्रदेश को धारा-394 भा०द०स० में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,
धारा-411 भा०द०सं० में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा-25 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।