झांसी। धोखाधड़ी व जालसाजी कर प्लॉट का बैनामा कराने के बाद अवैध निर्माण से रोके जाने पर दबंगो द्वारा गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने के मामले में थाना सीपरी बाजार पुलिस ने दो भाईयों, उनकी मां सहित चार लोगों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।
थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुये नंदनपुरा खाती बाबा रोड निवासी बलराम गुप्ता पुत्र स्व0 राम नारायण गुप्ता ने लिखित तहरीर देते हुये पुलिस को बताया कि उसकी पुस्तैनी जायजात जो जरिये बैनामा पिता द्वारा वर्ष 1971 में क्रय की गयी थी। नंदनपुरा स्थित उक्त सम्पत्ति के वटवारे में प्राप्त भवन सं0 133 जीर्ण शीर्ण होकर गिर चुका था। जिसको प्लॉट के रुप में बलराम साहू पुत्र स्व0 ठाकुरदास साहू निवासी नंदनपुरा में राजू, सुरेन्द्र उर्फ सुरेश पुत्रगण स्व0 लालाराम व श्रीमती धनकू पत्नी स्व0 लालाराम आदि निवासी भगत सिंह वार्ड बीना जिला सागर मप्र से मिली भगत करके जालसाजी, कूट रचना व धोखाधड़ी कर बैनामा करा लिया। जबकि उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का उसे अधिकार नहीं था। इसी बैनामा के आधार पर बलराम साहू ने विगत 01 जून को उक्त प्लॉट पर अवैध रुप से कब्जा करने की नियत से निर्माण का प्रयास किया। विरोध करने पर गाली गलौच, मारपीट कर तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने बलराम साहू पुत्र ठाकुरदास साहू, भगत सिंह वार्ड बीना मप्र निवासी राजू सुरेश उर्फ सुरेन्द्र व धनकू पत्नी स्व0 लालाराम के विरूद्ध धारा 387, 504, 506, 420, 467, 468, 471, 447, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी है।