झांसी। आयुक्त खाद्य व रसद विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद की उचित दर की दुकानों में ई-पॉस माशीनों के माध्यम से माह जून की ५ तारीख से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य किया जा रहा है। माह जून के २२ से २५ तारीख के मध्य जिन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त नहीं हुआ है, उनको नॉन आधार प्रमाणीकरण (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण किया जाएगा। सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक के समक्ष आवश्यक वस्तुओं का समस्त वितरण कार्य २५ जून तक शतप्रतिशत किया जाना है। उक्त तिथि के उपरांत वितरण कार्य नहीं हो सकेगा। अत: जनपद के समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से प्रत्येक दशा में २५ जून तक राशन कार्ड पर खाद्यान्न, मिटटी का तेल ईपीओएस मशीन के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें। इसके उपरांत खाद्यान्न प्राप्त कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं / पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में २५ जून तक शत प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण ईपीओएस मशीन के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।