9 को सुनाई जाएगी सजा, डेढ़ वर्ष पूर्व बरुआ सागर में हुई थी घटना

झांसी। जिले के बरुआसागर थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुए अपहरण कर हत्याकांड के चर्चित मामले में अभियुक्तों पर अपर जिला सत्र न्यायधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया है। तीनो अभियुक्तों को गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा। अभियोजन की ओर से प्राप्त साक्ष्य को माना सजा का आधार। घटना हो गई थी सीसीटीवी कैमरे में कैद।

एडीजीसी क्राइम तेज सिंह गौर ने बताया कि वर्ष 2023 में बरुआसागर के ग्राम उजयान निवासी अंशुल यादव अपनी बहन को बाइक से झांसी छोड़कर देर शाम घर लौट रहा था। जैसे ही अंशुल उजयान गांव के पास पीपा पुल पर पहुंचा तभी वहां पहले से खड़ी लाल रंग की आई 10 गाड़ी ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अंशुल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गाड़ी सवार तीन आरोपी सुनील यादव, नीलू और धर्म सिंह अंशुल को उठाकर चार पहिया गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए और उसकी बाइक को नदी में फेंक दी।

इसके दो दिन बाद आरोपियों ने अंशुल को हत्या करने के बाद शव बेतवा नदी में फेंक दिया था। यह घटना पीपा पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इधर अंशुल के भाई प्रमोद यादव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अंशुल की लाश को एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से बरामद कर लिया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर साक्ष्यों ओर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई कर रही अपर जिला सत्र न्यायधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्राप्त आधार मानते हुए तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया है। इस जघन्य चर्चित अपहरण हत्याकांड के मामले में अदालत तीनो आरोपियों पर नौ अक्टूबर को सजा सुनाएगी। सजा पर फैसला आज सुरक्षित रखा गया है।