प्रयागराज (संवाद सूत्र)। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए उसके भाई अली अहमद और मोहम्मद उमर को पैरोल मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरोल स्वीकार कर ली है।
गौरतलब है कि इससे पहले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश मिश्रा ने 6 अगस्त को अली अहमद और मोहम्मद उमर की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कहा था कि विचाराधीन कैदियों के पास इस प्रकार की अंतरिम जमानत अथवा पैरोल देने की शक्ति का कोई वैधानिक प्रविधान नहीं है। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि अली झांसी जेल में सजा काट रहा है।














