झांसी। रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी कर जीआरपी (राजकीय रेल पुलिस) के अधिकारियों को अपने परिवार के साथ ट्रेन में फ्र ी यात्रा करने पर रोक लगा दी है। 3 जून को रेलवे बोर्ड ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अब जीआरपी के अधिकारी को ही फ्री पास जारी किया जाएगा, फैमली पास बन्द कर दिए गए हैं।
दरअसल, रेलवे बोर्ड पॉलिसी के तहत जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसआरपी आदि को रेलवे की और से फैमली पास जारी किया जाता था। इस पास पर अधिकारी अपने परिवार के साथ चाहे जहां ट्रेनों से फ्र ी यात्रा करते थे। इस पर अब रेलवे बोर्ड ने रोक लगा दी है। बोर्ड से सिर्फ अधिकारी के लिए ही मांग पर पास जारी किया जाएगा जिससे वे ही यात्रा कर सकते है परिवार नहीं। इस आदेश से जीआरपी के अफसर परेशान हैं। अधिकारियों का मानना है कि बोर्ड पॉलिसी में बदलाव ठीक नही है।
कर्मचारियों के लिया नहीं किया प्रयास
गौरतलब है कि जीआरपी कर्मी रेलवे की सुरक्षा के साथ अपराध रोकने और कारवाई का काम कर रहे है। उनका रेलवे से आधा वेतन राज्य सरकार के खाते में हर माह जमा होता है बाद में राज्य सरकार द्वारा जीआरपी कर्मियों के उनके खाते ने वेतन दिया जाता है। जीआरपी कर्मियों का कहना है कि काम हम रेलवे का करते है लेकिन रेलवे से उन्हें कोई सुबिधा नही मिली। जबकि रहने के लिए रेल क्वाटर, बीमार होने पर चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा और साल में एक बार फैमली के साथ यात्रा करने हेतु पास, पीटीओ की मांग लंबे समय से की जा रही है। पास की सुविधा सिर्फअधिकारियों तक सीमित है, किन्तु कर्मचारियों के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।