छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी में दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

0
13
Oplus_16777216

16 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित 

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय में चार साल पहले दुकान पर सामान लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई,16 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट)विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार 07 दिसंबर 2022 को
वादिया मुकदमा ने थाना सदर बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि शाम करीब सात बजे वह घर के सामने दुकान पर सामान लेने गयी थी, दुकान पर मौजूद मुहल्ले का ही अरुण कुशवाहा पुत्र जगपाल उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने विरोध किया तो अरुण ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया व जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त अरूण के विरूद्ध थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरान्त धारा-354,354 क, 323,506 भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी अरुण कुशवाहा को धारा-354 भा.दं.सं. धारा-506 भा.दं.सं. व धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रुपए के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 -02माह के अतिरिक्त कारावास व धारा-323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here