प्रेम प्रसंग में बाधक पति की हत्या में आरोपी प्रेमी को नहीं मिली जेल से रिहाई

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जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। प्रेम प्रसंग में बाधक पति ट्रेन क्लीनर जगभान कुशवाहा की 1 फरवरी 26 को हत्या में आरोपी प्रेमी शिवकुमार लोधी निवासी ग्राम उमरीकला थाना-भौंती शिवपुरी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विवेचना के अनुसार प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर जगभान की शिवकुमार ने हत्या कर दी थी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा एवं प्रीति चतुर्वेदी के अनुसार वादी मुकदमा राज कुशवाहा ने 03 फरवरी 2026 को थाना नवाबाद, पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पिता जगभान कुशवाहा चेन्नई में ट्रेन में सफाई का काम करते थे, जो 30 जनवरी को पुलिस वेरीफिकेशन लेने के लिए घर पर आए थे। 31 जनवरी 2026 को वेरीफिकेशन लेकर घर से वापस निकले थे जिनको उसने शाम करीब 4 बजे तेरई फाटक से बस में झांसी के लिए बैठाया था, फिर उसके पिता पुलिया नंबर नौ में रहने वाले अपने चचेरे भाई हेमन्त कुशवाहा के घर पर गये, रात को उसके चचेरे चाचा हेमन्त ने अपने ई-रिक्शा से रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया था। वहां पर उसके पिताजी के फोन पर एक फोन से कॉल आ रही थी, जिसमें आखिरी नम्बर 61 आ रहा था जिसको चाचा हेमन्त कुशवाहा ने देखा था और मुझे बताया था कि कॉल करने वाले व्यक्ति से उसके पिताजी कह रहे थे कि बाहर आ जाओ, किन्तु कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया था। फिर रात में लगभग 9 बजे उसकी फोन पर पिताजी से बात हुई, अगले दिन 01 फरवरी 2026 को पुलिस ने सूचना दी कि पुलिया नं.9 क्रॉसिंग व स्टेशन के बीच मृत अवस्था में पिता का शव मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता की हत्या गोली मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त शिवकुमार लोधी पुत्र विक्रम सिंह लोधी निवासी ग्राम उमरीकला थाना-भौंती, जिला-शिवपुरी, म.प्र. का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान यह भी पता चला कि शिवकुमार लोधी का मृतक के घर पर काफी आना जाना था। मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण हत्या की गई है।

शिवकुमार ने अपने हाथ में मृतक जगभान की पत्नी किरन के नाम का गुदना भी गुदा रखा है। पूर्व में भी वह एक महिला की हत्या करके जेल जा चुका है। शिवकुमार लोधी अपने गाँव के धर्मेन्द लोधी को लेकर 31 जनवरी 2026 को झाँसी आया था और मृतक जगभान से फोन से वार्ता कर मिला और उसकी हत्या कर दी । मृतक जगभान की हत्या की प्लानिंग में उसकी घरवाली किरन भी सम्मिलित है। आरोपी शिवकुमार लोधी के नाम का सिम मृतक की पत्नी अपने मोबाइल में चला रही थी। घटना वाले दिन भी मृतक जगभान की पत्नी किरन ने आरोपी शिवकुमार से 16 बार बात की थी। पुलिस द्वारा 10 फरवरी 2026 को अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिया नं. 9 फाटक के मोड़ पर झाड़ियों के पास पत्थरों के बीच छिपाया गया घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया था। अभियुक्त शिवकुमार लोधी द्वारा धारा-103(1),61(2)ए भा.न्या.सं. व धारा-3/25/ 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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