किशोरी से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष की सज़ा

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी से चार वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त ओमप्रकाश निवासी बझेरा को दस वर्ष की सजा व एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में 7 अप्रैल 22 को चिरगांव थाना में दर्ज कराई थी।

अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अप्रैल 2022 को एक व्यक्ति ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर के बाहर काम कर रही थी तभी ग्राम बझेरा निवासी ओम प्रकाश मौका पाकर वहां आया और उसकी पुत्री को उठाकर अपने साथ घर पर ले गया जहां उसने पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद किसी से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। घर पहुंची उसकी पुत्री ने रोते बिलखते यह बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज आरोपी को दस वर्ष की सजा एक लाख रूपये अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

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