झांसी। दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त आशीष उर्फ नितिन निवासी सेसा पूंछ को 10 वर्ष की कठोर सज़ा व 65,000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में पुलिस व एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी की प्रभावी पैरवी से 17 अगस्त को अभियुक्त को सज़ा हुई। इस मामले में 26 जनवरी 16 को वादी की तहरीर पर थाना पूँछ पर आरोपी पर 363/366/376 व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।














