झांसी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्याधीश न्यायालय संख्या ६ ममता गुप्ता के न्यायालय ने गैंगस्टर, अवैध धन की मांग, जान से मारने की धमकी का दोष साबित होने पर चार अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास, जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना गुरसरायं में पुलिस ने वर्ष २००७ में मामला दर्ज करते हुए बताया था कि अभियुक्त शिवराम सिंह, संजय सिंह, कविन्द्र सिंह, दीपू सिंह का समाज में भ् ाय व आतंक है। यह लोग समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त हैं जिसके कारण इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह लोग संगठित गिरोह बना कर लोगों को तंग व परेशान करते हैं व अवैध धन की मांग करते हैं।
मामले का परीक्षण विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ममता गुप्ता के न्यायालय ने किया जिसमें उक्त अभियुक्तों पर आरोप साबित होने पर न्यायालय ने धारा ३८७ में चार-चार वर्ष का कारावास, पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ५०६ में चार-चार वर्ष का कठोर कारावास व धारा २/३ विशेष गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों को चार-चार वर्ष का कारावास व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी व जेल में वितायी अवधि समायोजित की जाएगी।