नाबालिग से अश्लील हरकत व छेड़छाड़ का दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष की सजा 

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में छ वर्ष पूर्व नाबालिग को रास्ते में रोक कर अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह और एडीजीसी प्रीति सिंह ने बताया कि 8 जनवरी 2019 को एक नाबालिग ने थाना टहरौली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि शाम करीब पांच बजे वह अपनी सहेली के घर जा रही थी तभी रास्ते में गगन तिवारी ने उसे रोक लिया और अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसे मारपीट की। किसी प्रकार पीड़िता उसके चंगुल से छूट कर जान बचा कर भागी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायलय में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने उसे तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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