झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 झांसी देवाशीष की अदालत में आठ वर्ष पूर्व सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास में एक घर के आंगन में रखी बाइक और चार पहिया गाड़ी में आगजनी की घटना करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कैलाश तिवारी निवासी बांदा को पांच वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसल सुनाया है।
अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी बदरुद्दीन ने थाना सीपरी बाजार में 6 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात करीब तीन बजे जिला बांदा जवाहर नगर निवासी कैलाश तिवारी ने उसके आंगन में आग लगा दी जिससे उसकी बाइक और कार जलकर राख हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया और न्यायालय ने उसे पांच वर्ष का कारावास ओर बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।














