22,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित
झांसी। 29 मार्च मार्च 19 को दिनदहाड़े हरेंद्र की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/विशेष न्याया० 1 (भ्र०नि० अधि०) द्वारा अभियुक्त लवकुश उर्फ लेखराज पत्र धर्मपाल, धर्मपाल पुत्र कुम्मेर सिंह, दृगपाल पत्र लक्ष्मन सिंह, इन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम बौडा थाना मऊरानीपुर झांसी को आजीवन कारावास व 22,000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
सज़ा दिलाने में ए0डी0जी0सी0 देवेंद्र पाँचाल, विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्विवेदी, कोर्ट मुहर्रिर म0हे0का0 आरती यादव, म0का0 सोनी पटेल व पैरोकार का0 प्रदीप कुमार थाना- मऊरानीपुर, जनपद-झाँसी का विशेष योगदान रहा।














