प्रेमजाल में फंसा दलित युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित युवती को प्रेमजाल में फंसा कर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर शादी से इंकार करने वाले आरोपी को जमानत देंगे से मना करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल करोलिया ने बताया कि माह अगस्त में एक दलित युवती ने मऊरानीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मऊरानीपुर के पृथ्वीपुर निवासी मोहम्मद सादिक खान ने उसे प्रेम जाल में फंसा कर उससे शादी करने का दावा किया और कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। कुछ समय बाद जब पीड़िता ने सादिक से शादी करने की बात कही तो वह पलट गया। उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से इंकार किया तो आरोपी सादिक और उसके भाई मुस्तकीम ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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