• तीन दिन पूर्व लापता बालिका का क्षत-विक्षत शव मिला
    झांसी। जनपद के थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत गुमनावारा से तीन दिन पूर्व लापता बालिका का क्षत-विक्षत शव राजकीय उद्यान नारायन बाग रोड पर धोबी घाट के किनारे पड़ा मिलने से रोंगटे खड़े हो गए। दरिन्दों ने बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस ने जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले दो दरिन्दों को दबोच लिया।
    दरअसल, नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा में पिछले छह वर्षो से मूल रूप से ग्राम पथरेडी टहरौली निवासी मजदूर अर्जुन (काल्पनिक नाम)अपने परिवार सहित किराये के मकान में रह रहा है। ५ नवम्बर को उसकी ३ वर्षीया मासूम पुत्री घर के बाहर खेलते समय गायब हो गयी। काफी खोजबीन के बाद जब उसका सुराग नही मिला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। ७ नवम्बर को लापता बालिका के परिजन व आस पड़ोस के लोग एसएसपी के समक्ष पहुंचे और घटना से अवगत कराया। एसएसपी ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए कार्यवाही के आदेश दिये। इस पर पुलिस हरकत में आई और जांच की। जांच में सीसीटीवी फुटेज व साथ में खेल रही अन्य बालिका से मिली जानकारी पर पुलिस ने नारायण बाग रोड पर रहने छोटू कुशवाहा को दबोच कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या का राज उगलते हुए बताया कि इस कृत्य में नत्थू कुशवाहा भी उसके साथ शामिल था। इस पर पुलिस ने नत्थू कुशवाहा को भी पकड़ लिया।
    पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ५ अक्टूबर को शराब का सेवन कर जब वह गुमनावारा से निकल रहे थे, तभी बालिका को अकेली खेलते देख काम पिपाशा जाग्रत हो गयी। वह बालिका को अगवा कर नारायण बाग रोड पर धोबीघाट पहुंचे। वहां उन्होंने झाडिय़ों में बालिका के साथ बलात्कार किया तथा पकड़े जाने के डर से गला दबा कर बालिका की हत्या कर दी। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने रात के तकरीबन दो बजे घटना स्थल पर झाडिय़ों में पड़ा बालिका का क्षतविक्षत शव बरामद कर लिया। शव की हालत देखने से स्पष्ट था कि झाडिय़ों में पड़े शव को जानवर खा गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चिकित्सकों के पैनल ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर सहित नवाबाद, कोतवाली, सीपरी बाजार व महिला थाना पुलिस मौजूद रही। उधर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक नगर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा ३६३, ३०२, ३७६डी, २०१, ५०६ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।