• छापों में ४१ पेटी शराब जब्त व पांच बिक्रेता बंदी, ९ के खिलाफ मुकदमा
    झांसी। जनपद में देशी शराब के थोक गोदाम से फर्जी निकासी गेट पास (ट्रान्जिट गेट पास) पर शराब की पेटियों को फुटकर दुकानों पर पहुंचा कर बिक्री कराने का खुलासा आबकारी विभाग की टीम द्वारा करने से शराब कारोबारियों में खलबली मच गयी। टीम द्वारा बबीना व सिमरावारी में फुटकर देशी शराब की तीन दुकानों पर छापे मार कर बिना निकासी गेट पास के निकलीं ४१ देशी शराब की पेटियां बरामद कर लीं वहीं थोक देशी शराब के गोदाम से नकली निकासी गेट पास का गोरखधन्धा पकड़ा। इस प्रकरण में थोक व फुटकर दुकानों के लाइसेंसियों सहित ९ बिक्रेताओं के खिलाफ थाना बबीना में मुकदमा कायम करा कर पांच बिक्रेताओं को बंदी बना कर कार्यवाही की गयी। झांसी में पहली बार पकड़े फर्जी निकासी पास के बड़े मामले से आबकारी विभाग सकते में हैं।
    दरअसल, गोपनीय सूचना पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी कृष्ण मोहन के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र ५ टहरौली (अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र १ सदर झांसी) राजेन्द्र कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र २ मोंठ प्रेम नारायन निरंजन व हमराह टीम ने बबीना में बबीना झांसी चुंगी व बबीना यादव मार्केट एवं सिमरावारी फुटकर देशी शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। इस कार्यवाही में तीनों दुकानों पर लगभग ४१ देशी शराब की ऐसी पेटियां मिलीं जो एक ही थोक देशी शराब के गोदाम से सप्लाई हुई थीं, किन्तु उनके निकासी गेट पास नहीं थे। इसके बाद अनियमितताओं की गहन जांच के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा के निर्देश पर उप आबकारी आयुक्त एके राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सम्बन्धित थोक गोदाम (सीएल २ वीरेन्द्र यादव) का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
    गोदाम के निरीक्षण में पता चला कि गोदाम से नकली पास के द्वारा देशी शराब की दुकानों पर अवैध रूप से देशी शराब की पेटियों की निकासी दी जा रही थी जिसकी फुटकर दुकानों से अवैध रूप से बिक्र ी करायी जा रही है। उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर थोक अनुज्ञापन के अनुज्ञापी व उसके विक्रेताओं, बबीना झांसी चुंगी, बबीना यादव मार्केट व सिमरावारी फुटकर दुकानों के विक्रेताओं क्रमश: कृष्ण पाल, राजन, अरुण कुमार, कपाल सिंह, घनश्याम को बबीना पुलिस के सहयोग से बंदी बना कर अवैध शराब की पेटियों को अभिरक्षा में लिया गया। इस प्रकरण में नौ अनुज्ञापियों व विक्रेताओं के खिलाफ थाना बबीना में आबकारी अधिनियम की धारा ६०/६४ तथा आईपीसी की धारा १२० बी व ४२० के तहत प्रकरण कायम कर लिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में प्रकाश में आये थोक व फुटकर अनुज्ञापियों के लाइसेंस के नियमानुसार निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।