झांसी। आखिरकार झांसी जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की सशर्त अनुमति जारी कर दी है। दुकानों को खोलने के लिए समय अवधि निर्धारित कर दी गई है। इससे थोक व फुटकर दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बाजार खोला जाएगा, हाॅटस्पाॅट में दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। प्रतिष्ठान के संचालन के लिए मास्क व सैनिटाइजर सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं लगाने पर उपभोक्ता को सामान नहीं दिया जाएगा। निर्देश के अनुसार शिक्षण संस्थान, मॉल, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है। रात्रि के समय घर से बाहर निकलने विधिक कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा। यह व्यवस्था आगामी 31 मई तक लागू रहेगी।
जारी की गई प्रशासन की गाइडलाइन में कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की अनुमति होगी। केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शिक्षण संस्थान, कोचिग सेंटर बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, जिम, खेल-परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार में बंद रहेंगे। बार, खेल परिसर एवं स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक जूलूसों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बन्द रहेगें।सायं सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्व रहेगा। आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गयी है। सभी प्रकार की आद्यौगिक गतिविधियों की कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिए मास्क, शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य किया गया है। दुकान खोलने के लिए दुकानदार मास्क, गलब्स व सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। बारात घर खुले रहेगे लेकिन उसमें शादी समारोह से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिसमें प्रशासन द्वारा 20 लोगों से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राईवेट नर्सिंंग होम, हाॅस्पिटल को खोलने केे लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति प्राप्त करना होगी। चार पहिया वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों की यात्रा करने की अनुमति रहेगी। मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति लेकिन साथ में महिला सवारी को छूट रहेगी। डीएम ने कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु तथा आयुष सुरक्षा कवच ऐप को डाउनलोड कर प्रयोग में लाने को कहा है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम तथा धारा 188 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
रोस्टर के अनुसार संचालित होगा नगरीय बाजार
स्थायी रूप से बने हुए मिठाई, बेकरी के प्रतिष्ठान प्रतिदिन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह 8 से सायं 5 बजे तक खोले जायेंगे। इसके लिए फूड लाइसेंस होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही बीज, उर्वरक, कीटनाशक की दुकान, मेडीकल व सर्जीकल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, दही, किराना, कन्फैक्शनरी व जनरल स्टोर, पशु आहार सामग्री, नमकीन, दालमोंठ, बुक स्टेशनरी, मोहर की दुकाने प्रतिदिन सुबह 08 बजे से सायं 05 बजे तक खोली जायेंगी। तो वहीं आॅटो मोबाइल वर्कशाॅप, गैराज, गैस चूल्हा व बर्तन प्रतिष्ठान, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर, बालू, सीमेन्ट पेन्ट, मोरंग, सरिया आदि की दुकान, लोहे की दुकान, इलैक्ट्रिक एण्ड इलैक्ट्रिोनिक्स, अटैची, स्कूल बैग के प्रतिष्ठान, काॅस्मैटिक, श्रृंगा प्रसाधन की दुकान, फर्नीचर, साईकिल की दुकान, कृषि यंत्र, आॅटो मोबाइल शोरूम के प्रतिष्ठान मंगलवार, गरूवार, शुक्रवार को सुबह 08 बजे से सांय 05 तक संचालित की जायेगी। मिटटी के बर्तन, खिलौन, ज्वैलरी शाॅप, रेडीमेड गारमेन्टस, वस्त्रालय, साड़ी प्रतिष्ठान, स्थायी रूप से बनी टेलर की दुकान, गिफ्ट, ड्राई क्लीनर, फोटोग्राफ, फोटो स्टेट, फोटोग्राफिक लैब, जूते, चप्पल की दुकान, चश्में की दुकान, सेनेटरी व प्रिंटिंग प्रेस तथा फ्लैक्स प्रिंटिंग के प्रतिष्ठान सोमवार, बुधवार, शनिवार को खोले जाएंगे। यह रोस्टर कंटेनमेन्ट तथा बफर जोन के लिए लागू नहीं किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के अतिरिक्त रविवार को सार्वजनिक बन्दी दिवस लागू रहेगा। इसके साथ ही वेन्डर तथ पटरी व्यवसायी को खुले स्थान पर शर्तों के अनुसार अपने व्यापार को संचालित करने के लिए अनुमति रहेगी।