झांसी। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा एनएफएसए 2013, पीएमजीकेएवाई तथा आत्मनिर्भर भारत योजना में दिव्यांगजन को आच्छादित कर दिया गया है। तीर्थराज यादव जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के पत्रांक 3568 द्वारा दिव्यांगता को समाज के संवेदनशील समूह मानते हुए, शासन द्वारा दिव्यांगजन कल्याण विभाग में पंजीकृत ऐसे दिव्यांगजन जो निम्नलिखित श्रेणी में नहीं आते हैं, को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत योजना से आच्छा्दित करते हुए तदोपरान्त् एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई के माध्य्म से खाद्य सुरक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र : –
1- समस्त आयकर दाता
2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्यों के स्वायमित्वत मे चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्यो के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व् में साढे सात (७.५०)एकड से अधिक सिंचित भूमि हो
4- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू 2-00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो
5- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों।
शहरी क्षेत्र:-
1- समस्त् आयकर दाता
2- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्यो के स्वामित्वा में अकेले या अन्य सदस्यय के साथ 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वानिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो।
4- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वा‍मित्वा में अकेले या अन्य सदस्यय के पास 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
5- ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू 3-00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो
6- ऐसे परिवार जिनके सद्स्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स्/शस्त्र हों।

अत: जनपद के दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन कल्याण विभाग में पंजीकृत है एवं उपरोक्त् श्रेणी में नहीं आते है एवं उनका नाम किसी भी राशनकार्ड में दर्ज नहीं है खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु तहसील क्षेत्रान्तर्गत आपूर्ति कार्यालय में एवं नगर निगर झांसी क्षेत्रान्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय झांसी में समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं 01 वर्ष के अंदर का जारी आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।