झांसी। जिला मजिस्ट्रेट आन्द्रा वामसी ने जनपद के समस्त शस्त्र लाईसेंस धारियों को सूचित किया है कि सचिव गृह उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ/गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने किसी एक शस्त्र को 13 दिसम्बर तक जमा/सरैण्डर कर दें।

उन्होने ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारक को सूचित किया है कि जिनके पास 03 (तीसरा) शस्त्र लाइसेंस धारण किये हो तो वह अपने किसी एक शस्त्र को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास या धारा-21 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये विहित शर्तो के अध्यधीन अनुज्ञप्ति डीलर के पास या शासकीय शस्त्रागार में जमा/सरैण्डर करने के उपरान्त अपना शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराये जाने हेतु अनुज्ञापन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट झांसी के (शस्त्र अनुभाग) कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।