राज्य सरकार को देनी होगी 12000 रुपए की फीस और आयकर रिटर्न के दस्तावेज

झांसी। शराब के शौकीनों के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का नया सर्कुलर हैरान परेशान करने वाला हैैै इसके दायरे में वह शौकीन आएंगे जिन्हें पीने के लिए घर में चार से ज़्यादा शराब की बोतल रखनी है। इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के लिए 12000 रुपये की फीस जमा करनी होगी, साथ ही 51000 रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं की गई थी। लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तक तय की गई है।
आबकारी विभाग के सर्कुुुलर के अनुसार शराब रखने की यह सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति अपने उपयोग के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों को शराब परोस सकता है, लेकिन इसके लिए वह कोई भुगतान नहीं ले सकता है।

एक वर्ष के लिए वैध होगा लाइसेंस

सर्कुलर में कहा गया है कि शराब का लाइसेंस कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। इसकी अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही एक मूल निवास के आधार पर एक ही व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाएगा। गेस्ट हाउस और फार्म हाउस के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फीस का भुगतान आॅनलाइन किया जाएगा।
आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास पिछले पांच वर्षों की रिटर्न के दस्तावेज भी होने जरूरी हैं। इसमें कहा गया है कि इन 5 में से 3 वर्षों में 20 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति के साथ ही व्यक्ति को अपने पते के प्रमाण स्वरुप किरायनामा या फिर जमीन से जुड़े कागजात भी प्रस्तुत करने जरूरी है।