झांसी। माह मार्च 2021 में 5 से 18 मार्च तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा’ जिसका विवरण निम्न वत है-

1- अंत्योदय कार्डधारकों को पूर्व माह की भांति प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) वितरित किया जायेगा। गेहूं का मूल्य रू-02/- प्रति किग्रा व चावल का मूल्य0 रू-03/- प्रति किग्रा होगा।
2- जनपद के 45831 अंत्योदय राशनकार्डधारकों को 03 किग्रा0 चीनी (माह जनवरी-फरवरी-मार्च 2021) दर रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरित की जायेगी।
3- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे अंत्योदय कार्डधारक, जिनके पास एल0पी0जी0 कनेक्शन और एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध है, को छोडकर 03 ली0 मिटटी का तेल दर रू0 15.40 से 17.60 तक (दूरी के अनुसार) वितरण किया जायेगा।
4- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर दुकानों पर अवशेष चना का नि:शुल्क वितरण अंत्योदय राशनकार्डों में उचित दर विक्रेताओं के पास उपलब्धता के आधार पर नगर निगम झांसी, बबीना कैण्ट, नगर बडागांव, नगर बरूआसागर, नगर मऊरानीपुर, नगर कटेरा, नगर रानीपुर, नगर गरौठा में 01 किग्रा चना प्रति राशन कार्ड तथा नगर चिरगांव, नगर मोंठ, नगर समथर, नगर एरच, नगर गुरसरांय, नगर टोडीफतेहपुर में 500 ग्राम चना प्रति राशन कार्ड किया जायेगा। इसी प्रकार तहसील सदर के विकासखण्ड बबीना एवं बडागांव में 500 ग्राम चना प्रति अंत्योदय राशनकार्ड, तहसील मोंठ के विकासखण्ड चिरगांव में 500 ग्राम चना एवं मोंठ में 01 किग्रा0 चना प्रति अंत्योदय राशनकार्ड, तहसील मऊरानीपुर के विकासखण्ड मऊरानीपुर एवं बंगरा में 01 किग्रा0 चना प्रति अंत्योदय राशनकार्ड, तहसील गरौठा के विकासखण्ड गुरसरांय में 500 ग्राम चना एवं बामौर में 01 किग्रा चना प्रति अंत्योदय राशनकार्ड तथा टहरौली के विकासखण्ड बामौर, गुरसरांय, बंगरा में 01 किग्रा0 चना एवं चिरगांव में 500 ग्राम चना प्रति अंत्योदय राशनकार्ड पर नि:शुल्क पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित वितरण स्के्ल के अनुसार किया जायेगा।
5- चना, चीनी एवं मिटटी तेल मे पोर्टबिल्टीे सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी।
6- खाद्यान्न/चीनी/मिटटी तेल/चना के समुचित वितरण एवं कालाबाजारी/डायवर्जन को रोकने एवं वितरण पर सतत दृष्टि बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व से वितरण हेतु नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
7- उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण कार्य प्रात:काल 08 बजे से सांयकाल 06 बजे तक किया जायेगा।
8- कोविड-19 को दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जायेगा और हस्तरप्रक्षालन के उपरांत ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जायेगा। वितरण के समय उचित दर दुकान पर कार्डधारकों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा।
9- वितरण की अन्ति्म तिथि मार्च माह की 18 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यिम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।