झांसी। विशेष न्यायाधीश (द०पृ०क्षे०अधिo) / अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता की अदालत में एक लुटेरे का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार पथरेड़ी टहरौली निवासी रोहित पाल ने १२ नबम्वर २०२० को तहरीर थाना बड़ागांव में देते हुए बताया था कि वह व उसके मामा नरेश पाल निवासी ग्राम नदाई जिला दतिया ट्रक पर ड्राइवरी करते है। ०८ नवम्बर २०२० को कैलाश स्टोन से गाडी लोड करके आ रहा था । गाडी शंकरगढ चौराहा हाइवे पर खराब हो जाने के कारण वही खडे हो गये तभी रात में एक मोटरसाइकिल से आये तीनों बदमाश उतर कर एक हेल्पर साइड से दो ड्राइवर साइड से चढ़ कर गाली देते हुये तमंचा लगा कर पर्स में रखे १० हजार रूपये, एक कान की बाली व दो मोबाइल छीन कर उसी मोटरसाइकिल से नये हाइवे पर भाग गये। तीनों बदमाश नाम व पता अज्ञात अपना अपना मुँह बांधे हुये थे जिससे उनके चेहरे नहीं देख पाये। उपरोक्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुआ । दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया एंव अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया माल बरामद किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त धर्मेन्द्र पाल पुत्र महेश पाल निवासी विजय पुर दतिया द्वारा धारा-३१२.४११,५०४ भा०द०सं० के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।