समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी (नियमित व स्ववित्तपोषित) ने लिया निर्णय

झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति के समक्ष संकायाध्यक्षों की बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करने के उपरांत हुई चर्चा के पश्चात शिक्षक/कर्मचारी आर्थिक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। इसमें बताया गया कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में कोरोना से शिक्षकों तथा कर्मचारियों की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है। जिन परिवारों पर यह विपत्ती आई है उनको आर्थिक मदद करना सभी का कर्तव्य है। लेकिन यह मदद केवल कोरोना काल तक ही सीमित न रहे बल्कि भविष्य में यदि किसी कर्मचारी अथवा शिक्षक के साथ ऐसी घटना होती है तो उनके परिवारों को ऐसी आर्थिक सहायता शीघ्र प्राप्त हो सके इसलिए उक्त योजना प्रस्तुत की जा रही है। इस योजना में शिक्षकों तथा कर्मचारियों के दो समूह बनाए जाएंगे। किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर समस्त शिक्षक उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अपना सहयोग देंगे तथा इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो सभी कर्मचारी अपना आर्थिक सहयोग देंगे। प्रस्तावित है कि किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर प्रत्येक शिक्षक के अगले माह के वेतन से 2000 रुपए की कटौती करके प्राप्त समस्त धनराशि उस शिक्षक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से रु 1000 की कटौती करके प्राप्त समस्त धनराशि उस कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।अनुमानित है कि वर्तमान में एक शिक्षक के परिवार को लगभग रु 4.5 से रु 5 लाख की राशि प्राप्त होगी तथा प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को लगभग रु 2.5 लाख की राशि प्राप्त होगी।

यह योजना नियमित तथा स्ववित्त पोषित सभी पूर्णकालिक शिक्षकों तथा कर्मचारियों पर लागू होगी लेकिन राज्य सरकार के स्थानांतरणीय अधिकारियों / कर्मचारियों पर नहीं लागू होगी। इस योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी शिक्षक तथा कर्मचारी इसमें सम्मिलित हों। जब भी किसी शिक्षक या कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसे प्रथम वेतन से पूर्व उपरोक्त घोषणापत्र देना होगा जिससे वह इस योजना में सम्मिलित माना जाएगा। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा छोड़कर अन्यत्र चला जाता है अथवा सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह इस योजना से बाहर माना जाएगा अर्थात वह न तो कटौती कराएगा और न ही आर्थिक सहायता का अधिकारी होगा।

वर्तमान कोरोना काल में 3 शिक्षकों एवं 5 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। अतः मई 2021 के वेतन से प्रत्येक शिक्षक के वेतन से रु 6000 तथा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से रु 5000 की कटौती की जाएगी तथा इस राशि को समान रूप से मृत शिक्षकों तथा कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा। कतिपय कर्मचारियों की माँग पर कुलपति  ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यह 5 हजार रूपये दो किस्तो में मई और जून 2021 के वेतन से कटौती किये जाने की अनुमति प्रदान की है। उपरोक्त शिक्षक/ कर्मचारी आर्थिक सहायता योजना को कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति के आदेशानुसार लागू किया जा रहा है। जिससे दिवंगत शिक्षको और कर्मचारियों के परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी उक्त योजना में शामिल होना नही चाहता तो वह लिखित प्रार्थना पत्र प्रशासन विभाग में 25 मई तक उपलब्ध करा देगें। लेकिन ऐसी दशा में वे उपरोक्त शिक्षक/ कर्मचारी आर्थिक सहायता योजना में सम्मिलित नही माने जायेगे। संतोष कुमार सिंह सहायक कुलसचिव (प्रशासन) ने उक्त योजना में सम्मिलित शिक्षक और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे एक माह के अंदर उपरोक्त योजना के लिए अपना नामिती प्रशासन विभाग में लिखित रूप से अंकित कराने का कष्ट करें।