झांसी। बहुचर्चित डॉ गुरबख्शानी के अपहरण सहित अलग-अलग मामलों में प्रभारी विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) अंजना के न्यायालय में तीन अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार हैं वादी मुकदमा श्रीमती जयश्री गुरवख्शानी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि प्रातः ४. ३०बजे उसके पति डा०आर०के ० गुरवख्शानी रोजाना की भाति टहलने के लिये निकले थे ३ बजे तक वापस नहीं लौटे है ।काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है । वह मार्निग वाक से ८बजे तक वापस आ जाते थे। किसी ने गुप्त रीति से अपहरण करने के आशय से छिपा लिया है। उक्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया , दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और उसे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त बादाम सिंह पुत्र स्व० शिवचरन निवासी ग्राम हथलई थाना उदगवा जिला दतिया म०प्र० हाल निवासी वासुदेव विहार कालोनी थाना सीपरीबाजार की ओर से धारा- ३६४ए, ३६८, १२०बी भा०दं०सं० व धारा- १४ उ०प्र०डकैती द०प्र०क्षे०अधि० – १९८३ के तहत प्रस्तुत
जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इसी न्यायालय में प्रस्तुत एक अन्य जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विशेष अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा योगराज सिंह ने २१ अप्रैल २१ को तहरीर थाना बरुआसागर में देते हुए बताया था कि वह अपनी महिला मित्र रानी अहिरवार पुत्री कामताप्रसाद निवासी हंसारी के साथ थाना धरूआसागर झरना पर धूमने के लिए आए थे ,झरने पर मोटरसाइकिल पर तीन अज्ञात लोग आये उन्होने चाकू दिखा कर रानी अहिरवार से लेडिज बैग जिसमें पेन कार्ड ,५००० रूपये, गले में पहने सोने की चेन छीन ली मैने रोका तो मेरा गला दबा दिया तीनो लोगों ने मेरी जेबों से ए०टी०एम० कार्डस , मोबाइल रानी का मोबाइल को छीन कर किले की ओर भाग गये । उपरोक्त तहरीर पर अभियोग अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया एवं लूटा गया माल बरामद हुआ।अभियुक्त भूपेन्द्र वंशकार पुत्र प्रकाश बंशकार निवासी ग्राम मवई जिला टीकमगढ़ म०प्र० की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इसी तरह अभियुक्त उत्तम उर्फ कल्लू यादव पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम गोदन जिला दतिया म०प्र० की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- ३९२, ५०६, १२०बी, ४११ भान्द०स० के सम्बंध में विशेष अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा संजीव लोधी ने थाना प्रेमनगर पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि ३ फरवरी२०२१ को सुवह वह अपने आफिस से निकलकर कलेक्शन मीटिंग के लिए ग्राम चमरौआ गया सारी मीटिंग का कलेक्शन करके बैग में रखा था जिसमें मेरा मोबाइल तथा एक कम्पनी का मोबाइल , डाक्यूमेन्ट थे । चमरौआ से रूंद बलौरा-की ओर जाते समय ब्रिज के पहले तीन अज्ञात लोगों ने साथी आदेश यादव की चलती हुई बाइक पर पैर से धक्का मार कर गिरा दिया फिर आगे से मेरी बाइक रोक ली। अज्ञात लोग अपनी एक ही बाइक पर सवार थे उन्होंने अपनी बाइक से उतर कर तुरन्त जान से मारने की धमकी दी और तमंचा निकाल लिया एवं दोनो बाइक की चाबी निकाल ली तथा पैसों वाला बैग छीन लिया तथा मेरी बाइक को खुद लेकर भाग गये। रिपोर्ट पर अभियोग कायम हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा उससे लूटे गये माल की बरामदगी की गयी ।अभियुक्त उत्तम उर्फ कल्लू यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।