झांसी। पंचायत चुनाव में मतदान केन्द्र में घुस कर मारपीट, गाली गलौज करते हुये मत पेटिका व मतदान से संबंधित सामग्री लूटकर तोड़-फोड़, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में ‌ विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने मां- बेटे सहित आठ अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिये ।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा सुरेश कुमार ने थाना समथर में एक तहरीर दी थी कि वह पंचायत चुनाव में विकास खण्ड मोंठ क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त था । मतदान प्रातः से सुचारू रूप से चल रहा था उसी समय लगभग १००- १२५ व्यक्तियों की भीड़ एकदम मतदान केन्द्र पर हमला बोल कर तोड़ फोड़ करते हुये मतदान केंद्र के अन्दर गाली गलौज करते हुये मारपीट करने लगे । जिसकी सूचना स्थानीय प्रभारी को दी गयी । इन लोगों द्वारा मतदान केन्द्र में घुस कर मारपीट की गयी व गाली गलौज करते हुये मत पेटिका व मतदान से संबंधित सामग्री लूट ले गये , स्कूल में भी तोड़-फोड़ करते हुये सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी तथा पथराव किया गया । उपरोक्त तहरीर पर अज्ञात १००-१२५ अभियुक्तों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई तथा दौरान विवेचना अन्य अभियुक्तगण के साथ इन अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये एवं लूटी गयी सामग्री की बरामदगी की गयी । अभियुक्तगण श्रीमती वती उर्फ रामवती पत्नी गंगा
प्रसाद व पिन्टू राजपूत उर्फ जितेन्द्र पुत्र गंगा प्रसाद निवासी दातावली कला थाना समथर की ओर से धारा- ३९५,३३२, ३५३, ४२७, ५०४ १८८, १७१ग भा०द०सं०धारा- १३५(२) लोक प्रतिनिधित्व अधि० के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इसी न्यायालय में इसी मामले में अभियुक्तगण पंकज कुमार पुत्र राम प्रसाद,सरदार पुत्र ग्याप्रसाद, राघवेन्द्र सिंह पुत्र महेश कुमार,महेश कुमार पुत्र देवी, रामप्रसाद पुत्र मरी,अरविन्द्र पुत्र गोटीराम निवासीगण ग्राम दतावली कला थाना समथर की ओर से धारा-३९५ .३३२, ३५३, ४२७, ५०४ १८८ १७१ग भा०द०सं० धारा- १३५(२) लोक प्रतिनिधित्व अधि०. के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र , धारा- ४३८ द०प्र०सं०, प्रस्तुत किया गया ।

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता (डकैती ) ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये कहा कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मतदान केन्द्र पर अन्य लोगों के साथ हमला कर तोड़-फोड़ करने, मतदान सामग्री एंव मतपेटियां लूट ले जाने तथा सरकारी कार्य में बाधा
उत्पन्न करने एवं पुलिस व सरकारी कर्मचारियों पर पथराव करने के गम्भीर आरोप है । जिनका प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त मामले में दो अन्य अभियुक्तों अनिल राजपूत व राहुल कुशवाहा के जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किये जा चुके हैं।