झांसी। किशोरी का अपहरण कर हवस का शिकार बनाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार), न्यायालय सं0-9 नितेन्द्र कुमार की अदालत में अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना लहचूरा में लिखित देते हुए बताया था कि 11 मार्च 2013 को शाम करीब 3 बजे उसकी पुत्री पीडिता उम्र करीब 14वर्ष 10 माह टेलर के यहां कपडे उठाने की बात कहकर गयी थी जब उसकी पुत्री काफी देर बाद घर पर नहीं आयी तो उसकी पत्नी ने उसे टेलीफोन करके बताया कि लडकी/पीडिता
घर वापिस नहीं आयी है , उसने पुत्री की तलाश की तो पता चला कि राकेश अहिरवार पुत्र मुन्नालाल अहिरवार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल
पर भगाकर ले गया है । जिसे गाँव के काफी लोगों ने देखा । तहरीर के आधार पर अभियुक्त राकेश
अहिरवार के विरूद्ध धारा 363, 366 भा० दं० सं० के अन्तर्गत के मुकदमा पंजीकृत किया गया । बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, भा० दं० सं० व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने यह माना कि नाबालिग पीडिता के साथ संम्भोग करने के आशय से अपहरण कर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके फलस्वरूप पीडिता गर्भवती हो गयी, अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है । दोषसिद्ध राकेश अहिरवार पुत्र मुन्नालाल अहिरवार निवासी बम्होरी शीतल थाना टेहरका टीकमगढ म०प्र० को धारा 363 भादं०सं० के अपराध में 4 वर्ष के कारावास व 5000/-रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास ,धारा 366 भादं०सं० के अपराध के लिये 5 वर्ष के कारावास तथा 5000/- रूपये अर्थदण्ड , अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास ,धारा 6 पाक्सो अधि० के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास, 20,000/- रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।