झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे के अनुसार मोहम्मद अली ने थाना नवाबाद में दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई खलील अहमद कपूर टेकरी में रहता था तथा भीख मांगकर अपना पेट भरता था । करीब दो माह पहले मुहल्ले के रहीश उर्फ चांदा ने मारपीट कर भाई से रुपये छीन लिए थे और जान से मारने की धमकी दी थी। रहीश मुहल्ले में गुंडागर्दी और छोटी-मोटी चोरी करता है। जब वह अपने घर आ रहा था, तभी उसके भाई खलील अहमद को रहीश उर्फ चांदा ने छुरी मार कर हत्या कर दी थी। जबकि, थाना कोतवाली में जाकर अपने चाचा मंसूर आदि के खिलाफ रंजिशन मुकदमा लिखा दिया और उसके भाई खलील अहमद की लाश को उठाकर कब्रिस्तान के पास फेंक दिया। तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद रहीश उर्फ चांदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया।