– जिलाधिकारी ने किया भूलेख अनुभाग तहसील सदर का औचक निरीक्षण

झांसी। कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने की स्थिति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) रामअक्षयवर चैहान के साथ तहसील सदर स्थित भूलेख अनुभाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी एवं तहसीलदार सदर मदन मोहन गुप्ता उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र विषयक पंजिका का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि पंजिका में आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक अंकित नहीं किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि पंजिका में आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक अवश्य अंकित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान पंजिका के अवलोकन से विदित हुआ कि अभी तक तहसील सदर में कोविड-19 से मृतक के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल 235 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक आवेदन पत्र की रैण्डमी जाॅच की क्रमांक 158 पर अंकित आवेदिका रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश शिवहरे कमल सिंह कालाॅनी, ईसाई टोला, झाॅसी (मृतक स्व0 श्री ओमप्रकाश शिवहरे) के आवेदन पत्र की जाॅच की गई तो पाया गया कि आवेदन पत्र 16 नवंबर 21 को प्राप्त हुआ है एवं आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अभिलेख यथा आधार कार्ड , मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य/एंटीजन/आर.टी.पी.सी.आर. रिपोटर् एवं पासबुक की छायाप्रति संलग्न है, परन्तु अभी तक आवेदिका को अहैतुक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। 15 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई कायर्वाही न किया जाना अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। तहसील सदर में दैवीय आपदा सम्बन्धी कार्य का सम्पादन विकास वर्मा लेखपाल द्वारा किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि दैवीय आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरतने के निमित्त विकास वर्मा , लेखपाल को नियमानुसार निलम्बित किये जाने की कायर्वाही संस्थित की जाये।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वतर्मान में जनपद झाॅसी में कोविड-19 से मृतक के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने की स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त उप जिलाधिकारी कोविड-19 से मृतक के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित लम्बित समस्त पात्र आवेदन पत्र की राहत पोटर्ल पर फीडिंग/बैनीफीशिरी एवं बिल जनरेशन आदि समस्त कायर्वाही पूर्ण करा ली जाए एवं विशेष वाहक के माध्यम उन्हें आज ही प्राप्त करें तथा पात्र आवेदकों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने की कायर्वाही की जाए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा अपर जिलाधिकारी को पोटर्ल पर दर्ज जनपद झांसी में कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर उसका सम्यक् अवलोकन कर लिया जाए तथा अवशेष कोविड-19 से मृतक के आश्रितों को नियमानुसार अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने की कायर्वाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निरीक्षण के दौरान निदेर्शित किया कि भविष्य में कोविड-19 से मृतक के आश्रितों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र तहसील में प्राप्त होने के उपरान्त पात्र पाये जाने की स्थिति में आवेदक को अहैतुक सहायता आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि प्राप्त आवेदन पत्र के साथ किसी अभिलेख का अभाव पाया जाता है तो तत्काल आवेदक/ओवदिका से उसके दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये जायें। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले कमर्चारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कायर्वाही की जायेगी।