झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी तीर्थराज यादव ने बताया कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत जनपद झांसी में पात्र ग्रहस्थी के 1349015 सदस्य/यूनिट एवं अन्त्योदय के 145159 सदस्य/यूनिट कुल 1494174 यूनिट/सदस्य को प्रति सदस्य/यूनिट 3 किग्रा गेहूं एवं 2 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण की अन्‍तिम तिथि 31 दिसंबर 21 निर्धारित की गयी थी। सभी राशन कार्ड धारकों द्वारा खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर सकने के कारण, आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वितरण तिथि बढ़ा कर 2 एवं 3 जनवरी 22 (02 दिन) निर्धारित की गई है। खाद्यान्न का वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

कोटेदारों द्वारा स्‍टॉक में अवशेष खाद्यान्‍न की उपलब्‍धता की सीमा तक राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी(दूसरी दुकान से राशन प्राप्त करना) के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की सुविधा अनुमन्य रहेगी। वितरण की अन्तिम तिथि 3 जनवरी 22 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा।
उचित दर की दुकानों पर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास से वितरण के समय अत्यन्त सजगता बरती जानी आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखे और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पास का प्रयोग किया जाये। राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोश चल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।